महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में भीषण वृद्धि को देखते राज्य सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। कोरोना के मामलों में तेजी को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार भी सख्ती बरत रही है। महाराष्ट्र से सटे दो जिलों बालाघाट और छिंदवाड़ा में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही आगामी मेलों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में कोरोना पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि लगातार सतर्कता बरतना जरूरी है। इसके बाद प्रदेश में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य करने समेत कोरोना बचाव संबंधी नियमों को पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना बचाव संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है।
इन जिलों में लगा रात्रि कर्फ्यू
बालाघाट के जिलाधिकारी दीपक आर्य ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया। इसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने लोगों से सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करने और मास्क पहनने समेत कोरोना बचाव संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना बचाव संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि के लिए प्रशासन से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
महाराष्ट्र से आने वालों की आरटी-पीसीआर जांच जरूरी
शिवराज ने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों से जो लोग प्रदेश में आ रहे हैं, उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा।
मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लिया गया कि महादेव मेला और राम जी बाबा मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी दी।
आदेश में ये निर्देश दिए गए
- जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में 5 या उससे अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। अगर पांच से अधिक लोग एक जगह पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- धारा 144 का पालन कर भीड़ और जमाव को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। बिना किसी वैध कारण के कोई इस समय में घरों से बाहर सड़कों पर नजर नहीं आएगा। अकारण आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
- कोरोना के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा की दृष्टि से कोविड 19 की गाइड-लाइन का पालन कराने पर जोर दिया जा रहा है। व्यापारी, आमजन को शारीरिक दूरी का पालन करने और घरों से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन अथवा मेले के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति लेनी होगी।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में भीषण वृद्धि को देखते राज्य सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। कोरोना के मामलों में तेजी को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार भी सख्ती बरत रही है। महाराष्ट्र से सटे दो जिलों बालाघाट और छिंदवाड़ा में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही आगामी मेलों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में कोरोना पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि लगातार सतर्कता बरतना जरूरी है। इसके बाद प्रदेश में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य करने समेत कोरोना बचाव संबंधी नियमों को पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना बचाव संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है।
इन जिलों में लगा रात्रि कर्फ्यू
बालाघाट के जिलाधिकारी दीपक आर्य ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया। इसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने लोगों से सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करने और मास्क पहनने समेत कोरोना बचाव संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना बचाव संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि के लिए प्रशासन से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
महाराष्ट्र से आने वालों की आरटी-पीसीआर जांच जरूरी
शिवराज ने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों से जो लोग प्रदेश में आ रहे हैं, उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा।
नहीं होगा इन मेलों का आयोजन
मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लिया गया कि महादेव मेला और राम जी बाबा मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी दी।
आदेश में ये निर्देश दिए गए
- जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में 5 या उससे अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। अगर पांच से अधिक लोग एक जगह पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- धारा 144 का पालन कर भीड़ और जमाव को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। बिना किसी वैध कारण के कोई इस समय में घरों से बाहर सड़कों पर नजर नहीं आएगा। अकारण आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
- कोरोना के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा की दृष्टि से कोविड 19 की गाइड-लाइन का पालन कराने पर जोर दिया जा रहा है। व्यापारी, आमजन को शारीरिक दूरी का पालन करने और घरों से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन अथवा मेले के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति लेनी होगी।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे।